सिंडिकेट बैंक के पूर्व प्रबंधक और 14 लोग बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार, जानें पूरा मामला

Monday, Jun 19, 2023 - 11:18 PM (IST)

चेन्नईः तमिलनाडु में मदुरै की सीबीआई अदालत ने सोमवार को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में सिंडिकेट बैंक के पूर्व प्रबंधक और 14 अन्य लोगों को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिया और सभी लोगों को तीन वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। 

मदुरै के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (सीबीआई मामला) ने सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन प्रबंधक एन. गुणसीलन को दोषी ठहराते हुए उन पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने पॉल जॉनसन और ए. कुमारेसन (निजी व्यक्ति) को तीन वर्ष की सजा सुनाई और दोनों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

जेसुविन फेबी को 30 हजार रुपए के जुर्माने के साथ जबकि आर. महालिंगम, सी. अरुमुगन, राजा थॉमस, आर. मुरली, आर. थिरुपति, जी. थंगराजन, आर. वडमलाई, ए. जेसुराज, शरून राशित, पी. थेराडामुथु और एस. सुंदरेसन पर को 60 हजार रुपए के जुर्माने के साथ तीन वर्ष की सजा मिली है। 

सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबटूर की शिकायत पर 04 अक्टूबर 2010 को उन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि निजी लोगों ने बैंक की डिंडीगुल मुख्य शाखा को धोखा देने के लिए उनके साथ मिल कर साजिश रची थी। 

लोक सेवक द्वारा अपात्र उधारकर्ताओं को 155.79 लाख रुपए का आवास ऋण स्वीकृत और जारी किया। जांच के बाद, आरोपियों के खिलाफ तीन मई, 2021 को चार्जशीट दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। 

Pardeep

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