सड़क हादसे में गंवाया पैर, अब इंश्योरैंस कम्पनी देगी मुआवजा

Friday, Dec 15, 2017 - 01:58 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरैंस कंपनी को एक सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाले 20 वर्षीय युवक को 44 लाख 29 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है।

क्या है मामला
पीड़ित धर्मेंद्र सिंह 18 नवम्बर, 2014 को मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के पीछे बैठकर उत्तर प्रदेश के औरैया जिला जा रहा था, तभी गलत दिशा से तेजी से आ रहे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल एक गड्ढे में गिर गया और वह घायल हो गया।

यह सुनाया फैसला
एम.ए.सी.टी. के पीठासीन अधिकारी राजीव बंसल ने प्राथमिकी, आरोप पत्र और पीड़ित की चिकित्सकीय रिपोर्ट समेत रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए सिंह के समर्थन में याचिका पर फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि दुर्घटना में शामिल ट्रक के चालक और बीमा कंपनी ने याचिका में किए गए दावों को खारिज करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया इसलिए इंश्योरैंस कम्पनी पीड़ित को उक्त राशि का भुगतान करे। 

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