निर्धारित समय में नहीं दिया फ्लैट, अब वीनस काऊंटी देगी हर्जाना

Monday, Mar 19, 2018 - 03:53 AM (IST)

गुरदासपुर: निर्धारित समय में फ्लैट बना कर न देने पर उपभोक्ता द्वारा कम्पनी के पास जमा अपनी बुकिंग राशि वापस करने संबंधी याचिका पर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने वीनस काऊंटी कम्पनी को जमा बुकिंग राशि सहित 10 हजार रुपए हर्जाना 30 दिन में देने का आदेश सुना कर याचिकाकत्र्ता को राहत दी। 

क्या है मामला
सतिन्द्र पाल सिंह पुत्र अजीत सिंह ने अपने पिता की पावर आफ अटार्नी के माध्यम से फोरम के पास याचिका दायर की थी कि उसके पिता अजीत सिंह ने वीनस काऊंटी डिवैल्पर प्राइवेट लि. अमृतसर द्वारा अल्फा इंटरनैशनल सिटी अमृतसर के नाम से विकसित होने वाली कालोनी के लिए लूना रिलेटर लुधियाना के माध्यम से एक फ्लैट बुक करवाया था जिसकी कीमत 37,75,000 रुपए थी। इस संबंधी लूना रिलेटर लुधियाना का प्रतिनिधि हमारे पास 2 मार्च 2015 को आया जिसने उनसे फ्लैट की बुकिंग के संबंध में स्थानीय स्टेट बैंक आफ इंडिया की तिब्बड़ी रोड शाखा से 1,44,635 रुपए एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से मेन कालोनाइजर फोनिन्स इंफ्रा प्राइवेट लि. लुधियाना के खाते में ट्रांसफर करवाए। कम्पनी के प्रतिनिधि ने उसके पिता से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। 

उसने आरोप लगाया कि बाद में कम्पनी ने निर्धारित समय में फ्लैट बनाने का काम पूरा नहीं किया तथा फोनिन्स इंफ्रा ने इस प्रोजैक्ट से अपना हाथ भी खींच लिया जिस पर उन्होंने अपनी राशि वापस करने के लिए कम्पनी को लिखा परंतु बाद में जून 2016 में वीनस काऊंटी कम्पनी ने उन्हें पत्र लिखा कि प्रोजैक्ट को हम अपने स्तर पर पूरा कर रहे हैं। कम्पनी ने आगे से सारा भुगतान उन्हें ही करने को कहा परंतु हम अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए निर्णय पर अडिग रहे पर किसी ने भी हमारी राशि वापस करने की हामी नहीं भरी। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने बताया कि फोरम ने उपभोक्ता को राहत देते हुए कम्पनी को आदेश दिया कि वह उसे 1,44,635 रुपए तथा 10 हजार रुपए हर्जाना राशि 30 दिन में अदा करे। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो जब से राशि बैंक से ट्रांसफर हुई है तब से 9 प्रतिशत ब्याज सहित याचिकाकत्र्ता को भुगतान करना होगा।

Punjab Kesari

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