रुपए डेढ़ गुना करने का दिया झांसा, फाइनांस कम्पनी देगी जुर्माना

Friday, Feb 09, 2018 - 10:08 AM (IST)

बरेलीः राशि डेढ़ गुना करने का झांसा देना एक निजी फाइनांस कम्पनी के डायरैक्टर्स को भारी पड़ गया। पीड़ित की अपील पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने मैनेजिंग पार्टनरों पर 70,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया।

क्या है मामला
कैंट सदर के चनहेटी निवासी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि उसने 18 फरवरी 2014 को 20,000 रुपए निजी कम्पनी एग्रो टैक कमर्शियल इन्वैस्टमैंट में जमा किए थे। कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर जगमोहन, पुष्पा अग्रवाल, राजीव गोयल और सोनू गोयल ने 8,000 रुपए जमा करने के 36 माह बाद उन्हें 30,000 रुपए वापस करने का वायदा किया था। कम्पनी ने उन्हें रुपए इन्वैस्ट करने के बाद पेपर्स भी दिए थे। 36 माह पूरे होने के बाद जब वह अपनी जमा रकम लेने गए तो कम्पनी ने पैसे नहीं दिए। कई चक्करों के बाद परेशान होकर उसने वर्ष 2017 में कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया लेकिन कम्पनी की तरफ  से कोर्ट में कोई नहीं पहुंचा। फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने मामले में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर्स को जमा धन को शर्त के अनुसार वापस नहीं करने का दोषी माना और इनवैस्ट किए गए 20,000 रुपए का 60 हजार रुपए, 5 हजार रुपए मानसिक क्षति और 3 हजार रुपए वाद व्यय का जुर्माना लगाया। फोरम ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि को एक माह के अन्दर भुगतान न करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

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