दिवाली से पहले फाइल भरें GSTR 3B रिटर्न, नहीं मिलेगा और मौका

Friday, Oct 13, 2017 - 05:45 PM (IST)

नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की तिथि बढ़ाने से सरकार ने इनकार कर दिया है और साथ ही दिवाली से पहले तक रिटर्न दाखिल करने को कहा है। सरकार की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि GSTR-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि रियल एस्टेट को जल्द ही जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाएगा, जो कि टैक्स चोरी और काले धन के प्रोडक्शन का बड़ा क्षेत्र है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC ) ने कई अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर कहा, सितंबर का GSTR-3बी दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द यानी दिवाली से पहले तक अपना रिर्टन दाखिल कर लें ।अगले हफ्ते दिवाली है, जिसे व्यापारी समुदाय में अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत माना जाता है। GSTR-3बी रिटर्न में संबंधित अवधि की खरीद-बिक्री का आकलन कर उसका विवरण डाला जाता है। 

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