1 अप्रैल से ITR फाइल करना और भी आसान

Thursday, Mar 30, 2017 - 09:55 AM (IST)

नई दिल्ली: वेतनभोगी वर्ग के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा। इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने इस फार्म में कुछ प्वाइंट्स को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है। रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है।

फार्म का नाम रखा गया है ‘सहज’
सैलरी और इंट्रस्ट वाले व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के लिए फार्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम खाने होंगे। इन्कम डिडक्शन के दावों से जुड़े कुछ खानों को आई.टी.आर.-1 फार्म में शामिल कर दिया गया है। इस फार्म का नाम ‘सहज’ रखा गया है। वर्ष 2017-18 के रिटर्न फार्म में इन्कम टैक्स के अध्याय 6-ए. के तहत किए जाने वाले विभिन्न डिडक्शन्ज के दावों की जानकारी से जुड़े खाने हटा दिए गए हैं और केवल उन्हीं प्वॉइंट्स को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है।

ये फार्म हैं उपलब्ध
जिन प्वॉइंट्स को इस फार्म में शामिल किया गया है उनमें इन्कम टैक्स के एक्ट 80 (सी.), 80 (डी.) के तहत मिलने वाली डिडक्शन्ज शामिल हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स अन्य मदों में टैक्स डिडक्शन चाहते हैं वे इसके लिए ऑप्शन चुनकर जानकारी दे सकते हैं। फार्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। आई.टी.आर.-1 से लेकर आई.टी.आर.-6 तक फार्म उपलब्ध हैं।

6 करोड़ दाखिल करते हैं इन्कम टैक्स रिटर्न 
वर्तमान में स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने वाले 29 करोड़ लोगों में से केवल 6 करोड़ ही इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। रिटर्न फार्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उसके द्वारा भरे गए टैक्स, टी.डी.एस. की जानकारी स्वत: ही उसमें आ जाएगी। 1 जुलाई के बाद से टैक्स पेयर्स के लिए आधार नंबर अथवा आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है उसकी जानकारी देनी जरूरी है। 

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