राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर समस्‍त छूट प्राप्त करने के लिए ‘फास्टैग' अनिवार्य

Wednesday, Aug 26, 2020 - 10:09 PM (IST)

नई दिल्लीः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर वापसी यात्रा छूट या कोई भी अन्य छूट के लिए ‘फास्टैग' का उपयोग बुधवार को अनिवार्य कर दिया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

अधिसूचना के मुताबिक जो भी वाहन चालक 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा की छूट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट के लिए दावा करते हैं तो उनके वाहन पर पर एक वैध ‘फास्टैग' लगाना अनिवार्य होगा। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है। 

इस तरह की छूट प्राप्‍त करने के लिए शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड तरीकों, स्मार्ट कार्ड या ‘फास्टैग' इत्यादि के जरिए किया जाएगा। उपर्युक्‍त संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए छूट उपलब्ध है, उनमें पहले की रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी। इसके लिए जरूरी होगा कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक काम करने वाला वैध‘फास्टैग' लगा हो। 

Pardeep

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