प्लाट बेचने के नाम पर किया गुमराह, कंस्ट्रक्शन कम्पनी पर लगा जुर्माना

Sunday, Jan 20, 2019 - 10:19 AM (IST)

रायपुर: कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा जमीन बेचने के नाम पर गुमराह करने का मामला सामने आया है। जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर ने फैसला सुनाते हुए कम्पनी पर 10 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।

क्या है मामला
राम कोठारे निवासी आदर्श नगर ने तनु कंस्ट्रक्शन देवतनु चक्रवर्ती पंडरी रायपुर के खिलाफ  प्रकरण दर्ज कराया था। इसमें कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 1000 वर्ग फुट का प्लाट 500 रुपए वर्ग फुट की दर से बेचने की बात कही गई। एक लाख रुपए बुकिंग राशि देने के बाद बचे 4 लाख रुपए को 15,000 रुपए प्रति माह 27 किस्तों में और 28वें महीने 10,000 रुपए की राशि अदा करने की बात कही गई। राम कोठारे ने 1000 वर्ग फुट प्लाट को 5 लाख में खरीदने का सौदा किया। शर्त के मुताबिक विक्रेता समय पर पूर्ण भुगतान कर देता है तो 48 महीने बाद वह कभी भी प्लाट को वापस तनु कंस्ट्रक्शन को 1000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से बेच सकता है। जब राम कोठारे द्वारा नियम व शर्तों के अनुसार तनु कंस्ट्रक्शन को जमीन वापस करनी चाही तो वह टाल-मटोल करने लगा। परेशान होकर राम कोठारे ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने फैसला सुनाते हुए संबंधित प्लाट को पुन: वापस प्राप्त करते हुए 10 लाख रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने, 10,000 रुपए मानसिक क्षतिपूॢत और वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

Isha

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