इंटरनैट कनैक्शन देने में विफल, कम्पनी देगी मुआवजा

Thursday, Jul 20, 2017 - 11:23 AM (IST)

हैदराबाद: जिला उपभोक्ता मंच ने एक भारतीय दूरसंचार कम्पनी को सभी आवश्यक शुल्क प्राप्त करने के बावजूद ग्राहक को नया इंटरनैट कनैक्शन देने में विफल होने पर उसे मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

यह है मामला
एस. रघु, जो जैम्स और ज्यूलरी का कारोबार करता है, ने एक नया इंटरनैट कनैक्शन प्राप्त करने के लिए अत्रिया कन्वर्जेंस टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ए.सी.टी.) को 14 मई, 2016 को 2710 रुपए का भुगतान किया। हालांकि ई-मेल, फोन कॉल, एस.एम.एस. और व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से बार-बार पत्राचार के बावजूद कम्पनी एक नया कनैक्शन देने में विफल रही। म कम्पनी की लापरवाही के कारण रघु के कारोबार में नुक्सान पहुंचा था। उसने उपभोक्ता फोरम में सेवा की कमी का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दायर की।

यह कहा फोरम ने 
फोरम ने कहा कि नया इंटरनैट कनैक्शन देने के लिए कई अनुरोध करने के बावजूद कम्पनी लापरवाह थी। वह नया इंटरनैट कनैक्शन देने में विफल रही जिस कारण शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। उसे इससे काफी नुक्सान भी उठाना पड़ा। फोरम ने कहा कि शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के कारण कम्पनी उसे 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे।
 

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