भारत में लॉन्च नहीं होगी फेसबुक की क्रिप्टोकरंसी लिब्रा

Thursday, Jun 20, 2019 - 10:27 AM (IST)

मुंबईः सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक की अगले साल लॉन्च होने वाली क्रिप्टोकरंसी लिब्रा भारत में उपलब्ध नहीं होगी। मौजूदा रेगुलेशंस के तहत ब्लॉकचेन करेंसी में देश के बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इस बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि डिजिटल वॉलिट उन देशों में उपलब्ध नहीं होगा, जहां क्रिप्टोकरंसीज पर बैन है या फेसबुक पर इनमें ऑपरेट करने को लेकर रोक लगी है। फेसबुक ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उसकी सब्सिडियरी कैलिब्रा 2020 में क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करेगी। 

एक अन्य सूत्र ने बताया, 'फेसबुक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भारत में अपनी क्रिप्टोकरंसी के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है।' फेसबुक के एक प्रतिनिधि ने बताया, 'हमें कैलिब्रा के वॉट्सऐप पर काम करने और दुनिया भर में उसके उपलब्ध होने की उम्मीद है।' फेसबुक ने वीजा, मास्टरकार्ड, पेयू और उबर सहित 28 ऑर्गनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है जो वर्चुअल करेंसी को स्वीकार करेंगे। लिब्रा नाम से लॉन्च की जाने वाली यह क्रिप्टोकरंसी मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप और फेसबुक दोनों पर अवेलेबल होगी। 

भारत में वॉट्सऐप और फेसबुक के यूजर्स 
वॉट्सऐप के पास भारत में 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जबकि फेसबुक के देश में यूजर्स की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। RBI ने पिछले वर्ष अप्रैल में रेगुलेटेड फर्मों को तीन महीने में वर्चुअल करेंसी में डीलिंग रोकने का निर्देश दिया था। इसका कारण इन करेंसी के साथ जुड़े जोखिम थे। देश में बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने वाली फर्मों ने RBI के प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। 

एक लीगल एक्सपर्ट ने बताया कि भारत के रेगुलेशंस एक नेटवर्क में ऑपरेट करने वाले डिजिटल एसेट्स और रुपए जैसी करंसी के साथ लेन-देन वाले डिजिटल एसेट्स के बीच अंतर नहीं करते। टेक्नॉलजी पर फोकस करने वाली लॉ फर्म इकगाई लॉ के फाउंडर अनिरुद्ध रस्तोगी ने बताया, 'अगर फेसबुक लिब्रा को क्लोज सिस्टम में रहने के लिए बनाती है, जिसमें उसकी ट्रांजैक्शन अपने नेटवर्क में ही होगी, तो RBI को चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका बाहर असर नहीं पड़ेगा। अगर यह एक क्लोज सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए नहीं है तो यह उस प्रकार का डिजिटल एसेट है जिससे लेकर RBI सतर्क है।' 

एक अन्य एक्सपर्ट ने कहा कि लिब्रा का इस्तेमाल करने वाली कोई एंटिटी RBI के नियमों के साथ ही आईटी एक्ट के प्रावधानों का भी उल्लंघन कर सकती है और उसे देश में जुर्माने का सामना करना होगा। 
 

jyoti choudhary

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