अगस्त, सितंबर के GST भुगतान पर इस सप्ताह रिफंड ले सकते हैं निर्यातक

Monday, Oct 23, 2017 - 04:21 PM (IST)

नई दिल्लीः निर्यातक अगस्त और सितंबर में किए गए माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान पर इसी सप्ताह रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी.एस.टी. नेटवर्क रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए इसी सप्ताह ऑनलाइन एप्लिकेशन पेश करने जा रहा है। जी.एस.टी.एन. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रकाश कुमार ने आज यह जानकारी दी। जी.एस.टी. नेटवर्क इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आईटी ढांचे को देखने वाली कंपनी है।

ऑनलाइन एप होगा पोर्टल पर उपलब्ध 
जी.एस.टी.एन. ने जी.एस.टी.आर.-3बी और जी.एस.टी.आर.-1 का मिलान करने के बाद 10 अक्तूबर से निर्यातकों को जुलाई माह के लिए किए गए एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) के भुगतान पर रिफंड जारी करना शुरू किया है। अगस्त और सितंबर के लिए शुरुआती जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, जी.एस.टी.आर.-1 अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। कुमार ने कहा, ‘‘अगस्त, सितंबर के लिए एकीकृत जी.एस.टी. रिफंड को एक अलग ऑनलाइन एप इस सप्ताह से जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर उपलब्ध होगा।’’ जी.एस.टी.एन. ने यह एप विकसित की है। इसमें निर्यातक उन बिक्री आंकड़ों को रख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं जो जी.एस.टी.आर.-1 का हिस्सा हैं। इससे पहले उन्हें टेबल 6-ए में निर्यात का ब्योरा देना होगा। निर्यातक के हस्ताक्षर के बाद यह टेबल स्वत: तरीके से सीमा शुल्क विभाग के पास पहुंच जाएगी।

सितंबर के लिए 42 लाख रिटर्न दाखिल 
सीमा शुल्क विभाग टेबल का शिपिंग बिल आंकड़ों तथा जी.एस.टी.आर.-3बी में कर भुगतान से मिलान करेगा। इसके बाद रिफंड की राशि ई.सी.एस. के जरिए निर्यातक के बैंक खाते में डाली जाएगी या उसे चेक जारी किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार जुलाई के लिए 55.87 लाख जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न दाखिल किए गए। अगस्त के लिए 51.37 लाख और सितंबर के लिए 42 लाख रिटर्न दाखिल हुए हैं।

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