गाड़ी में लगा है FASTag तो भी देना पड़ सकता है दोगुना टोल, जानिए क्या है नया नियम
Sunday, May 17, 2020 - 04:07 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कार पर लगा फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें बैलेंस नहीं है और वह टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में घुसता है तो आपसे दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 15 मई 2020 से ही देशभर में लागू हो गई है। इससे पहले, बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में घुसने पर यूजर को दोगुना टोल टैक्स देना होता था।
सरकार की अधिसूचना में कहा गया है, "मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जीएसआर 298 ई, दिनांक 15 मई 2020 जारी की है, जो यह बताती है कि यदि वाहन में फास्टैग नहीं लगा है या वाहन अवैध या बिना काम करने वाले फास्टैग, फीस प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करते हैं, तो वे उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुना के बराबर शुल्क का भुगतान करेंगे।"
नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर लंबी लाइन से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को 15 दिसंबर, 2019 को लागू किया गया था लेकिन फास्टैग उपलब्ध नहीं होने के चलते इसे अनिवार्य करने में 15 जनवरी, 2020 और उसके बाद 15 फरवरी, 2020 और कुछ इलाकों में 28 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी। इसके तहत अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा है और गलती से इस लेन में घुस गए तो आपको टोल टैक्स का दोगुना जुर्माना देने का प्रावधान किया गया था।
1 करोड़ से ज्यादा FASTag जारी
दिसंबर, 2019 से अब तक एक करोड़ से ज्यादा FASTag जारी किए जा चुके हैं। इसमें से 30 लाख फास्टैग नवंबर और दिसंबर में जारी की गए हैं और रोज 1.52 से 2 लाख फास्टैग की बिक्री हो रही है।
जनवरी, 2020 में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग लेन में घुसने वाले 18 लाख डिफॉल्टर्स से 20 करोड़ रुपए की वसूली की है। इन लोगों ने नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में बिना फास्टैग के घुस गए थे।