ESIC का इन्श्योरेंस लेना नहीं होगा जरूरी

Sunday, Oct 16, 2016 - 12:20 PM (IST)

नई दिल्लीः फॉर्मल सेक्टर के 2 करोड़ वर्कर्स के लिए अब एम्पलॉईज स्टेट इन्श्योरेंस कॉर्प (ई.एस.आई.सी.) की स्कीम को लेना अनिवार्य नहीं होगा। उन्हें अब इससे अलावा दूसरे हैल्थ इन्श्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने का भी ऑप्शन मिलेगा। सरकार जल्द ही इस बदलाव को लागू करने की योजना बना रही है।

एक सोर्स के मुताबिक, ‘लेबर मिनिस्ट्री जल्द की ई.एस.आई.सी. एक्ट, 1948 में संशोधन के लिए एक बिल कैबिनेट के पास भेजेगी, जिससे ई.एस.आई.सी. स्कीम के बेनिफिशियरीज के लिए मार्कीट में उपलब्ध दूसरे हैल्थ इन्श्योरेंस प्रोडक्ट चुनने का रास्ता साफ होगा।’ सोर्स ने कहा, ‘मिनिस्ट्री इस बिल को पास कराने के लिए 16 नवंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पेश करेगी।’

लेबर मिनिस्ट्री की यह पहल फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेतली द्वारा इस साल के बजट में की गई उस घोषणा के क्रम में है, जिसमें उन्होंने फॉर्मल सेक्टर के ई.एस.आई. स्कीम के दायरे में आने वाले वर्कर्स को इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) द्वारा मान्यता प्राप्त दूसरी स्कीम उपलब्ध कराने की बात कही थी।

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