EPFO ने किया नियमों में बदलाव, अब ऑनलाइन नहीं मिलेगी PF अकाउंट की ये सुविधा

Wednesday, Feb 17, 2021 - 06:16 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत EPFO मेंबर्स अब बिना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नाम बदलने और प्रोफाइल में बड़े बदलाव नहीं कर सकेंगे। जांच के बाद ही इस तरह के बदलाव किए जा सकेंगे। EPFO का कहना है कि PF अकाउंट के प्रोफाइल में ऑनलाइन करेक्शन या बदलाव करने के कारण कई बार रिकॉर्ड में मिसमैच की संभावना रहती है जिससे धोखाधड़ी का डर रहता है। PF अकाउंट को लेकर केवाईसी (KYC) के नाम पर फ्रॉड कर पैसे निकालने के कई मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।

अब देने होंगे डॉक्यूमेंट
नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब बिना डॉक्यूमेंट के PF अकाउंट में मेंबर्स का ब्योरा नहीं बदलेगा। हालांकि, नाम में छोटे बदलाव की अनुमति है लेकिन किसी भी बड़े बदलाव से पहले अब EPFO डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। उसके बाद ही प्रोफाइल में किसी तरह का चेंज हो सकेगा। EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों और मेंबर संस्थाओं को कहा है कि वे किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के बिना किसी भी कर्मचारी के रिकॉर्ड में सुधार नहीं करें।

ये माने जाएंगे छोटे बदलाव
EPFO की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी नाम, उपनाम में बिना पहला लेटर बदले सुधार किया जाता है तो इसे छोटा बदलाव माना जाएगा। अगर मिडिल नाम या शादी के बाद सरनेम में बदलाव करना है तो आधार कार्ड में दिए गए नाम के आधार पर ही बदलाव होगा।

ये माने जाएंगे बड़े बदलाव
अब नाम में पूरा बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में इसे नियोक्ता द्वारा विस्तृत जानकारी दिए जाने और प्रूफ सबमिट करने के बाद बदला जा सकेगा। PF अकाउंट में नाम, बर्थ डेट, नॉमिनी, पता, पिता या पति के नाम में बड़े बदलाव नियोक्ता और अंशधारकों के डॉक्यूमेंट प्रूफ को देखने के बाद ही होंगे।

KYC में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बदलाव को तभी सही माना जाएगा, जब अंशधारक के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अगर कोई संस्था बंद हो चुकी है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ सैलरी स्लिप, अप्वाइंटमेंट लेटर और PF स्लिप दिखाना होगा। EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि सबमिट किए गए प्रूफ को बचाकर रखना है और ऑडिट के समय इसे उपलब्ध कराना होगा।

jyoti choudhary

Advertising