EPFO: अब केवल 10 दिन में मिलेगा पैसा

Wednesday, May 17, 2017 - 11:09 AM (IST)

नई दिल्ली: रिटायरमैंट फंड मैनेजर ई.पी.एफ.ओ. ने पी.एफ . निकासी, पैंशन और इंश्योरैंस जैसे विभिन्न दावों के निपटारे के लिए निर्धारित अवधि को वर्तमान 20 दिन से कम कर 10 दिन कर दिया है। इसके साथ ही ई.पी.एफ.ओ. ने अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्यों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए गत 1 मई को ऑनलाइन क्लेम सैटलमैंट सुविधा भी शुरू की है।

संगठन की योजना है कि आधार और बैंक अकाऊंट्स से जुड़े सभी ई.पी.एफ .खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के 3 घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। संगठन ने एक बयान में कहा कि क्लेम निपटान की समयावधि 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए 15 दिन कर दिया गया है।

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