ई-रिक्शा के टायरों पर लगेगा 28 प्रतिशत जी.एस.टी.

Monday, May 14, 2018 - 05:38 AM (IST)

नई दिल्ली: अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के आदेश के अनुसार ई-रिक्शा के टायरों पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के तहत कर की सर्वाधिक 28 प्रतिशत की दर लागू होगी। प्राधिकरण की महाराष्ट्र पीठ ने टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया। 

सिएट लिमिटेड ने अपनी याचिका में यह स्पष्ट करने को कहा था क्या ई-रिक्शा को ‘विद्युत मोटर लगे तीन पहियों वाले साइकिल रिक्शा’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? इस श्रेणी पर 5 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लागू है। प्राधिकरण ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ई-रिक्शा में पैडल नहीं होता जबकि ‘विद्युत मोटर लगे तीन पहियों वाले साइकिल रिक्शा’ श्रेणी में शामिल होने के लिए पैडल होना अनिवार्य है। 

Pardeep

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