ड्राइवर-घरेलू नौकर को भी मिलेगी प्रोविडेंट फंड की सुविधा, कटेगा PF!

Tuesday, Aug 27, 2019 - 03:14 PM (IST)

नई दिल्लीः आपके घर में काम करने वाले घरेलू नौकरों को जल्द ही प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिल सकती है। सरकार घरेलू कामकाज में मदद करने वाले ड्राइवरों, नौकर-नौकरानियों समेत कम सैलरी पाने वाले दूसरे कामगारों के अलावा सेल्फ एंप्लॉयड लोगों को प्रॉविडेंट फंड के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। लेबर मिनिस्ट्री इसके लिए एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऐक्ट में जरूरी बदलाव करने के लिए जल्द कदम उठाएगी। इस बदलाव से किसी भी तरह के कर्मचारी के लिए रेट और अंशदान की अवधि तय करने का अधिकार सरकार को दिया जाएगा।

सरकार जारी करेगी अधिसूचना
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कामगारों के कुछ वर्गों के अंशदान के लिए रेट कम करने पर विचार किया जा रहा है, जो अभी अनिवार्य रूप से 12 फीसदी पर है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे कामगारों को नौकरी देने वालों को किसी भी लायबिलिटी से छूट भी दी जा सकती है। अधिकारी ने बताया, 'इसके अलावा सरकार यह भी नोटिफाई कर सकती है कि इन मामलों में एंप्लॉयर को अंशदान देना होगा या नहीं।' लेबर मिनिस्ट्री ने एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजंस ऐक्ट 1952 में संशोधन के लिए एक मसौदा पेश किया है, जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि 'जरूरी जांच-पड़ताल करने के बाद केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी तरह के कामगारों के लिए अंशदान की दरों और अवधि की जानकारी दे सकती है।'

अभी यह है नियम
फिलहाल कर्मचारी और एम्पलॉयर दोनों ही ईपीएफओ में 12-12 फीसदी का योगदान देते हैं, जबकि बीड़ी, ईंट, जूट, नारियल रेशे और ग्वार गम इंडस्ट्री, सिक कंपनी घोषित किए गए किसी संस्थान और नेट वर्थ के बराबर नुकसान पाने वाली कंपनी के लिए ईपीएफओ में योगदान की दर 10 फीसदी तय की गई है। ईपीएफ और एमपी एक्ट हर उस संस्था पर लागू होता है, जो 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखे हुए है।

Supreet Kaur

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