आयकर विभाग ने पैन से आधार कार्ड जोड़ने के लिए शुरू की नई सुविधा

Thursday, May 11, 2017 - 06:22 PM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने व्यक्यिों की स्थायी खाता संख्या (पैन) को उनके आधार कार्ड से जोडऩे की एक नयी ई-सुविधा शुरू की है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ-साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर एक नया लिंक शुरू किया है। इससे व्यक्तियों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोडऩे में आसानी होगी। इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा।  

एेसे करें आधार को पैन से लिंक
-सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए इस लिंक को क्लिक करना होगा।
- नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी। 
- इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 
-सब सही मिलता है तो आधार और पैन कार्ड का लिंक कंफर्म कर दिया जाएगा। 
-अगर आधार कार्ड में लिखे गए नाम में किसी तरह की गलती है तो इसके लिए आधार ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)जरूरी होगा।  

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