जेपी ग्रुप को SC से झटका, पूछा- क्या आपका है यमुना एक्सप्रेसवे?

Tuesday, Oct 24, 2017 - 01:26 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से आज यमुना एक्सप्रेसवे बेचने के लिए जेपी ग्रुप को राहत नहीं मिली है। जेपी ने सुप्रीम कोर्ट में यमुना एक्सप्रेसवे को बेचने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। ग्रुप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर 2500 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जेपी ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें वक्त नहीं मिला। अब जेपी ग्रुप को किसी भी हाल में 27 अक्टूबर को 2000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। अब 26 अक्टूबर को फिर से इस केस की सुनवाई होगी।

एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। आई.डी.बी.आई. बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता ने 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बेचने के आवेदनकर्ता कंपनी के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेपी एसोसिएट्स के समक्ष यह सवाल रखा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना छह लेन का यमुना एक्सप्रेसवे जेपी समूह का है या नहीं। 
 

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