नहीं बना है आधार कार्ड, तो आज से भूल जाएं ये सुविधाएं

Saturday, Jul 01, 2017 - 03:33 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपके पास आधार नहीं है, तो आप आज के बाद से पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे,  साथ ही पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना जरूरी हो गया है, हालांकि, पहले जानकारी आई थी कि आज से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से नहीं जोड़ने पर पैन कार्ड अवैध हो जाएगा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। आपको जल्द से जल्द आधार नंबर को पैन से जोड़ लेना चाहिए। बता दें कि एसएमएस करके और वेबसाइट के जरिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की सुविधा दी गई थी, साथ ही विज्ञापन जारी कर इसके बारे में बताया गया था।

बिना आधार इनकम टैक्स रिटर्न नहीं
आज के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है. यानी आधार कार्ड रहते हुए इसे पैन से लिंक किए बिना आज के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नामुमकिन होगा।

पी.एफ अकाउंट से आधार नंबर जोड़ना जरूरी
EPFO से भी आधार लिंक करने के लिए 30 जून का समय दिया गया था. ऐसा बताया जा रहा है कि आधार की डिटेल को जमा करने की हालात में पीएफ निकालने और सेटल करने में कम समय लगेगा।

आधार के बिना PDS के तहत राशन मुश्किल
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के तहत जो लोग सब्सिडी का लाभ पाते थे, उनको 30 जून तक आधार नंबर लिंक करना जरूरी था. अगर अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं कर सके, तो सब्सिडी पाने में मुश्किल हो सकती है।

बिना आधार पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना भूल जाइए, विदेश मंत्रालय ने आज से पासपोर्ट के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, तो पहले आधार बनवाएं फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। 

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