ITR फाइल करते समय न भूलें ये अहम बातें

Monday, Feb 26, 2018 - 01:32 PM (IST)

नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है। इस दौरान कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आई.टी.आर. फाइल करते समय न भूलें ये अहम बातें। 

न हों परेशान
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को मिस कर देते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साल भर के भीतर आप कभी भी इसे फाइल कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर आप वित्त वर्ष 2017-18 के रिटर्न को 31 मार्च, 2019 तक फाइल कर सकते हैं।

किराए पर टीडीएस
50,000 रुपए मासिक से ज्यादा किराया देने वाले लोगों पर 5 फीसदी टी.डी.एस. लगेगा।

अपना रिटर्न जरूर फाइल करें
यह बात सही है कि एंप्लॉयर की ओर से आपकी सैलरी पर टी.डी.एस. काट लिया जाता है और फॉर्म 16 भी उसकी ओर से जारी किया जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी से बच गए।

ब्याज से आय
यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट्स में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपए से अधिक हो जाता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। यदि यह आय 10,000 रुपए से कम होती है तो इसे आप इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटिजन हैं तो वित्त वर्ष 2018-19 से ब्याज से मिलने वाली 50,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


 

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