31 मई तक हाउस टैक्स जमा कराने पर मिलेगी छूट

Friday, Mar 23, 2018 - 12:04 PM (IST)

चंडीगढ़ः नए वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स में छूट पाने के लिए आपको 31 मई तक खुद ही अपने घर का टैक्स जमा करवाना होगा। एक अप्रैल से नगर निगम आपको घर बैठे टैक्स जमा कराने की सुविधा देने जा रहा है। शहर में एक लाख से ज्यादा मकान हैं, जो कि प्रापर्टी और हॉउस टैक्स के तहत आते हैं। 

मिलेगी 20% की छूट
एक अप्रैल से 31 मई तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले व्यापारियों को 10 प्रतिशत और हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। शहर में 26 हजार कमर्शियल और 70 हजार रिहायशी इमारतें हैं, जो टैक्स के दायरे में आती हैं। ऐसे में जो लोग 31 मई तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रापर्टी टैक्स लिया जाएगा जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। मालूम हो कि शहर में हाउस टैक्स 5 मरले से ऊपर तक के मकानों पर एक रुपये प्रति गज के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जा रहा है।
 

Punjab Kesari

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