सुपरटेक को पांच सितंबर तक 7 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश

Tuesday, Jul 31, 2018 - 11:47 AM (IST)

नई दिल्लीः चार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नोएडा में सुपरटेक के विवादित एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में घर खरीदने वाले 135 लोगों को रिफंड मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिवेलपर को 30 नवंबर तक 30 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। इन 135 होमबायर्स को उनके निवेश की रकम पर 12 फीसदी का साधारण ब्याज भी दिया जाएगा। 

सुपरटेक पहले ही 20 करोड़ रुपए जमा करा चुका है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दो किश्तों में 15 करोड़ रुपए और ब्याज का एक करोड़ रुपया जमा कराने को कहा। आदेश के मुताबिक, सुपरटेक को 5 सितंबर तक 7 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे जबकि शेष राशि नवंबर के आखिर तक जमा करानी होगी। 

अमीकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने होमबायर्स के साथ गहन बातचीत की और उनमें 111 ने सालाना 12 प्रतिशत के सामान्य ब्याज दर के साथ निवेश की रकम वापस लेने का शपथ पत्र (ऐफिडेविट) दिया है। हालांकि, 24 होमबयार्स 14 प्रतिशत की दर से ब्याज चाहते हैं। वहीं, सुपरटेक के वकील केशव मोहन ने तय टाइम शेड्यूल के तहत 30 नवंबर तक 21 करोड़ रुपए जमा कराने की रजामंदी प्रकट की। वहीं, पीठ ने कहा कि वह शेष 24 होमबायर्स को भी 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रिफंड लेने को मनाएगी। 
 

jyoti choudhary

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