नोटबंदी के दौरान जमा किए हैं 2 लाख, तो ITR फॉर्म में देनी होगी जानकारी

Friday, Mar 31, 2017 - 06:51 PM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने जहां एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है वहीं इस फॉर्म के पार्ट-ई में उन लोगों को झटका दिया है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान कुल 2 लाख रुपए या अधिक की रकम अपने बैंक खातों में जमा की हैं। फॉर्म में लिखा है कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान अगर आप ने कुल रकम 2 लाख रुपए जमा किए हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें। इसके साथ ही विभाग ने 12 अंक का आधार नंबर भी अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर नहीं होने पर 28 अंक का आधार नामांकन अंक देना होगा। 

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वेतन, मकान संपत्ति या अर्जित ब्याज से कुल मिलाकर 50 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को इसके बारे में सूचना नए एक पन्ने के सरलीकृत आईटीआर-1 ‘सहज’ में जानकारी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फार्म अधिसूचित किए हैं।  

वित्तमंत्री अरुण जेतली ने बजट में ऐलान किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए नया फॉर्म लाया जाएगा जो खास आयवर्ग के लिए सिर्फ 1 पेज का होगा और आज ये फैसला अमल में आ गया है।

जानें नए फॉर्म आने के क्या-क्या फायदे होंगे?
- इसका फायदा करीब 2 करोड़ टैक्स देने वालों को होगा
- आईटीआर फॉर्म की कुल संख्या 9 से घटाकर 7 की गई
- आईटीआर 2, 2ए, और 3 की जगह अब नया आईटीआर 2 होगा
- आईटीआर 4 की जगह आईटीआर 3 होगा
- आईटीआर 4 एस की जगह आईटीआर 4 (सुगम) इस्तेमाल होगा
- इन सभी फॉर्म के जरिए रिटर्न इलैक्ट्रॉनिकली दाखिल किए जाएंगे

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