फ्लाइट यात्री ध्यान दें! ढंग से नहीं पहना मास्क तो टेक ऑफ से पहले ही ''घर वापसी''
Saturday, Mar 13, 2021 - 05:01 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः अगर आप हवाई सफर करने वाले हैं तो कोविड-19 से जुड़े नियमों और गाइडलाइंस का पालन करें, ऐसा नहीं करने पर एक्शन हो सकता है। विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने ऐसे पैसेंजर्स को खास हिदायत देते हुए नसीहत दी है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नियामक ने कहा है कि कुछ पैसेंजर्स सफर के दौरान नियमों का पालन सख्ती से नहीं कर रहे हैं। डीजीसीए ने कहा है कि फ्लाइट से सफर के दौरान या एयरपोर्ट पर कई लोग मास्क गलत तरीके से लगा रहे हैं।
मास्क कभी भी नाक से नीचे नहीं होना चाहिए
नसीहत में कहा गया है कि पैसेंजर्स को पूरे सफर के दौरान मास्क पहनना है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। विशेष परिस्थिति को छोड़ मास्क कभी भी नाक से नीचे नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस गेट पर तैनात सीआईएसएफ या दूसरे पुलिस बल इस बात को सुनिश्चित करेंगे, कोई भी बिना मास्क पहने अन्दर न आए। CASO और दूसरे सुपरवाइजिंग ऑफिसर पर्सनल लेवल पर इसे सुनिश्चित करेंगे।
नियम न मानने पर फ्लाइट से उतारे जा सकते हैं
नए निर्देश में साफ-साफ कहा गया है कि ऐसे पैसेंजर्स जो अच्छी तरह मास्क नहीं पहने हों और नियमों का पालन नहीं कर रहे हों, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर देना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। साथ ही फ्लाइट में अगर पैसेंजर समझाने के बाद भी सही ढंग से मास्क न पहनते हों तो उन्हें डिपार्चर से पहले फ्लाइट से उतार देना चाहिए। ऐसे पैसेंजर को unruly Passenger के तौर पर ट्रीट करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीसीए के ये ताजा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए मामले
भारत में शनिवार को कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए। यह एक दिन में इस साल मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही देश में अबतक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,13,33,728 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों की संख्या गत 83 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 20 दिसंबर को 26,624 लोगों के 24 घंटे में संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।