CONSUMER FORUM: समय पर नहीं दिया सिलैंडर, अब डीलर देगा हर्जाना

Sunday, Jun 10, 2018 - 11:45 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः सिलैंडर देने से पहले ही उपभोक्ता से पूरे रुपए जमा करवाने के बाद भी समय पर सिलैंडर नहीं देने वाले एच.पी. गैस डीलर नेपानगर को फोरम ने 3000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया।



आवेदक ज्ञानेश्वर पुत्र राजाराम पाटिल निवासी ग्राम अंबाड़ा ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई कि वह 8-10 साल से एच.पी. गैस का उपभोक्ता है। वह गैस सिलैंडर लेने से पहले ही डीलर के कर्मचारी को एडवांस रुपए जमा कर देता है। उसके मकान से डीलर की दूरी 10 कि.मी. दूर है। 



समय पर नहीं मिलता सिलैंडर
डीलर द्वारा रुपए लेने के बाद भी उसे समय पर सिलैंडर उपलब्ध नहीं करवाया जाता। ऐसा उसके साथ ही नहीं, और भी उपभोक्ता हैं जिनके शपथ पत्र सहित शिकायत कर रहा हूं। उपभोक्ता ने डीलर द्वारा परेशान करने पर मानसिक क्षति, डिलीवरी प्राप्त करने की हुई परेशानी, वकील फीस सहित अन्य परेशानियां होने पर करीब 60 हजार रुपए डीलर पर दावा किया। 



यह कहा फोरम ने
सुनवाई के दौरान फोरम सदस्य सुमित्रा हाथीवाला व मेघा भिड़े ने यह माना कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए घरेलू गैस सिलैंडर अत्यावश्यक होता है। इसके समय पर न मिलने से उपभोक्ताओं को घरेलू परेशानी होती है। डीलर द्वारा सिलैंडर देने में लापरवाही की गई है इसलिए उपभोक्ता को मानसिक त्रास होने पर 2000 रुपए देने के आदेश दिए। साथ ही 1000 रुपए अधिवक्ता फीस भी डीलर को देनी होगी। 

jyoti choudhary

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