आरकॉम से कर्ज वसूली मामला, एरिक्सन ने SBI चीफ को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा

Wednesday, Feb 06, 2019 - 02:12 PM (IST)

मुंबईः रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कर्ज वसूलने के लिए अब एरिक्सन कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है। याचिका में एरिक्सन ने चेयरमैन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रिलायंस से कर्ज वापस दिलवाने के लिए जो भरोसा दिया था उसे अब तक पूरा नहीं किया है। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने याचिका दायर कर आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी की सारी निजी संपत्ति पर भी दावा किया है। कहा गया है कि आरकॉम टॉप कोर्ट के ऑर्डर का कई बार उल्लंघन कर चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी। उधर, दिवालिया प्रक्रिया में जाने के ऐलान की वजह से आरकॉम का शेयर 3 दिन में 76% टूट चुका है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया है कि बड़े बैंक एसबीआई ने भरोसा दिया था कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन होगा और एरिक्सन का बकाया जल्द चुकाया जाएगा लेकिन ऐसा अबतक हुआ नहीं है। 

SBI का नाम क्यों आया 
एसबीआई आरकॉम की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना में शामिल प्रमुख बैंक है जिसने 42 हजार करोड़ रुपए के कर्ज को 18 हजार करोड़ तक लाने के लिए वायरलेस कारोबार बेचने और कुछ जमीन बेचने का प्लान बनाया था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुजारिश की थी कि आरकॉम को उसकी संपत्ति बेचने दी जाए ताकि देनदार अपना पैसा रिकवर कर पाएं। 

क्या है विवाद 
एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम से एक डील की थी। जिसके मुताबिक, आने वाले 7 साल के लिए एरिक्सन को आरकॉम टेलिकॉम के नेटवर्क को मैनेज करना था लेकिन इसी बीच स्थिति बिगड़ गई और एरिक्सन ने नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) का रुख किया और बताया कि आरकॉम पर उनका 1100 करोड़ रुपए बकाया है। 

इस पर एसबीआई ने एरिक्सन के क्लेम का विरोध किया और कहा कि आरकॉम के खिलाफ इन्सॉलवंसी प्रसीडिंग आगे बढ़ी तो पब्लिक सेक्टर के 14 बैंकों का हजारों करोड़ रुपया डूब सकता है। इस बीच एरिक्सन ने ब्रूकफील्ड के साथ डील की दलील दी और 550 करोड़ रुपए एरिक्सन को देने की बात कही। हालांकि, RCom ने एरिक्सन को अभी तक भुगतान नहीं किया है। 

jyoti choudhary

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