ट्रेन हादसे में हुई पति की मौत, क्लेम न देने पर बीमा कम्पनी को जुर्माना

Friday, Sep 29, 2017 - 11:18 AM (IST)

लखनऊ: ट्रेन हादसे में पति की मौत के बाद किसान बीमा की रकम पाने के लिए 10 साल से इंश्योरैंस कंपनी के चक्कर लगा रही महिला को उपभोक्ता फोरम ने राहत दी है।

क्या है मामला
उन्नाव निवासी कमला देवी के पति भइयालाल की 23 नवम्बर 2006 को ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। उसका प्रदेश सरकार से किसान बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हुआ था। सरकार की ओर से बीमा की धनराशि भी जमा की गई थी। इसके बावजूद विभूतिखंड गोमतीनगर स्थित इंश्योरैंस कम्पनी बीमा धनराशि के भुगतान में आनाकानी कर रही थी।

अपने पति के इंश्योरैंस के रुपए पाने के लिए पत्नी करीब 10 साल से बीमा कंपनियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन बार-बार उसे किसी न किसी बहाने से मना कर दिया जाता था जबकि कमला देवी ने सभी कागजात भी मुहैया करवा दिए थे। बीमा कंपनी कार्यालय के कई बार चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो उसने उपभोक्ता फोरम में मुकद्दमा दायर कर दिया।

क्या कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष अरविंद कुमार, न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ल व स्नेह त्रिपाठी ने बीमा कंपनी को सेवा न प्रदान कर पाने का दोषी करार दिया। फोरम ने आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड इंश्योरैंस कंपनी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 1 लाख रुपए व मुकद्दमे पर खर्च हुए 5,000 रुपए का 45 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। फोरम ने आदेश में कहा कि कंपनी समस्त भुगतान करे। फोरम ने जिलाधिकारी व तहसीलदार को भी फैसले का पालन करवाने
का आदेश दिया है।

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