हादसे दौरान हुई मौत, ट्रक मालिक व बीमा कम्पनी देगी मुआवजा

Monday, Jul 10, 2017 - 01:40 PM (IST)

ठाणे: ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वर्ष 2011 में एक सड़क हादसे का शिकार हुए 41 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 36 लाख रुपए का मुआवजा ट्रक मालिक व बीमा कम्पनी को देने के आदेश दिए हैं। व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई थी।

यह है मामला     
शांतिलाल कोहली की 26 जुलाई 2011 में उस समय मौत हो गई थी जब वह मुम्बई-अहमदाबाद राजमार्ग पर कश्मीरा इलाके में अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आते एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। कोहली एक निजी कम्पनी में कार्यरत था और उसका प्रतिमाह वेतन 24,580 रुपए था। दावेदारों में कोहली की विधवा पत्नी, उसके 2 बच्चे एवं बुजुर्ग माता-पिता हैं।

यह हुआ फैसला
न्यायाधीश के.डी. वडाने ने अपने आदेश में कहा कि मामले में दोनों प्रतिवादियों (दुर्घटना करने वाले ट्रक का मालिक सैमिउल्ला बेग और बीमाकत्र्ता आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड) को आवेदन की तारीख से 8 प्रतिशत की दर पर यह भुगतान करना होगा। अदालत ने पीड़ित के परिजन को 36 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। 

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