31 दिसंबर तक निपटा लें ये जरूरी काम, वर्ना होगा 10 हजार का जुर्माना

Wednesday, Dec 11, 2019 - 01:38 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः नए साल के आगाज में केवल कुछ ही दिन रह गए हैं। इससे पहले 31 दिसंबर तक आपको कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे। इनमें से एक जरूरी काम इनकम टैक्‍स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी लेकिन जिन लोगों ने इस दिन तक आयकर रिटर्न नहीं भरा, उन्‍हें 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल करने का मौका दिया गया है। लेट फीस की ये राशि 5,000 रुपए तक की है। वहीं अगर 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

31 दिसंबर, 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी।

वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उन्हें 1,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ेगी। बजट 2017 में लेट फाइलिंग फीस के कानून को लाया गया था। इस कानून का मकसद आईटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है।

इसके साथ ही इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है।

इसका मतलब ये हुआ कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक लिंकिंग कराना होगा, वर्ना पैन रद्द हो सकता है। बता दें कि यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।


 

jyoti choudhary

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