वारंटी का वादा तोडऩे पर कस्टमर केयर को किया जुर्माना

Tuesday, Jun 20, 2017 - 11:01 AM (IST)

बरेली: मोबाइल की वारंटी पूरी नहीं करना कस्टमर केयर को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने मामले की सुनवाई की तो कस्टमर केयर की लापरवाही सामने आई। जिस पर फोरम ने वारंटी पूरी नहीं करने पर कस्टमर केयर की लापरवाही पाए जाने पर पीड़ित को नया मोबाइल देने और वाद खर्च 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह भी आदेश दिया कि वह पीड़ित को जुर्माना राशि का भुगतान एक माह के अंदर कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।

यह है मामला
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी नवीन भारती ने दायर किए वाद में बताया कि उन्होंने मई 2015 को एक मोबाइल माइक्रोमैक्स का खरीदा था। जो खरीदने के 2 माह बाद ही स्विच्ड ऑफ  हो गया। नवीन भारती मोबाइल को मै. शिवी इन्फोटैक जनमपुरी कस्टमर केयर पर लेकर गए तो उन्होंने मोबाइल को हरियाणा कस्टमर केयर भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ। इसी तरह जब नवीन भारती ने तीसरी बार मोबाइल कस्टमर केयर भेजा तो उसे बताया गया कि मोबाइल का मदर बोर्ड खराब है, कम्पनी को भेजना पड़ेगा। पीड़ित ने 7 दिसम्बर 2015 को मोबाइल कस्टमर केयर को दे दिया। जब वह 15 दिन बाद मोबाइल को लेने के लिए गया तो उसे टरका दिया गया, जिस पर नवीन भारती ने कोर्ट में वाद दायर कर दिया।

यह कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम कोर्ट सैकेंड के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कस्टमर केयर को दोषी पाया और कस्टमर केयर को आदेश दिया कि वह पीड़ित से पुराना मोबाइल लेकर उसे नया मोबाइल या उसे 7,000 रुपए दे। इसके साथ उसे वाद व्यय के रूप में 1,000 रुपए का भी भुगतान करे। कस्टमर केयर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मोबाइल समय से ठीक कर दिया गया, लेकिन नवीन भारती लेने के लिए नहीं आया। 

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