समय पर नहीं दिया फ्लैट का पजेशन, अब कंस्ट्रक्शन कम्पनी देगी 35,000 रुपए जुर्माना

Thursday, May 03, 2018 - 05:24 AM (IST)

पंचकूला: कंज्यूमर को फ्लैट का पजेशन समय पर नहीं दिए जाने को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंस्ट्रक्शन कम्पनी को फ्लैट की राशि ब्याज सहित व 35,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
ढकौली के संजय शर्मा ने हनुमान लैंड प्रमोटर्स के ऑफिस जो मोहाली के खरड़ क्षेत्र में स्थित है, में माइक्रो होम्स प्रोजैक्ट्स में फ्लैट खरीदा। यह कंस्ट्रक्शन कम्पनी पंचकूला सैक्टर 4 निवासी आनंद कुमार चलाता है। कम्पनी ने उसे एक साल के भीतर फ्लैट का पजेशन दिए जाने की बात कही। 2 दिसम्बर 2014 को पंचकूला में ही उसके सहित 37 फ्लैट लेने वाले लोगों का एग्रीमैंट बनाया गया और उन्हें फ्लैट अलॉट कर दिया गया। सभी से 2 बीएचके फ्लैट की एवज में 13.13 लाख रुपए कम्पनी ने लिए। संजय शर्मा को फ्लैट नंबर 7 अलॉट किया गया। 2 दिसम्बर 2015 को जब वह फ्लैट संबंधी जानकारी लेने कम्पनी के कार्यालय पहुंचा तो उसे पता चला कि कम्पनी ने कार्यालय बंद कर दिया है। कम्पनी के दिए नंबर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में दी। 

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान धर्मपाल व सदस्य जगमोहन सिंह की बैंच ने इसे कम्पनी की लापरवाही बताते हुए कंस्ट्रक्शन कम्पनी को उपभोक्ता से ली राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने और 35,000 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। 

Pardeep

Advertising