बिलों की अदायगी न करने पर इंश्योरैंस कम्पनी पर 4,80,805 रुपए का हर्जाना

punjabkesari.in Wednesday, May 22, 2019 - 11:39 AM (IST)

फिरोजपुरः उपभोक्ता को लुधियाना के अस्पताल में करवाए इलाज के बिलों की अदायगी न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी लि. को इलाज पर खर्च किए गए 4,80,805 रुपए 8 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित राशि की आदायगी 30 दिनों के भीतर करने के आदेश दिए हैं। 

फोरम का फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजपुर के प्रधान अजीत अग्रवाल और मैंबर बलदेव सिंह भुल्लर ने शिकायत को जायज मानते हुए बीमा कम्पनी को 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च की गई 4 लाख 80 हजार 805 रुपए की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।

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क्या है मामला 
शिकायतकर्ता ऋषि पुत्र दलजीत राय निवासी फिरोजपुर शहर के वकील ने बताया कि उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी नई दिल्ली और मैनजिंग डायरैक्टर फिरोजपुर के ब्रांच मैनजर और पार्क मैडीकलेम टी.पी.ए. प्राइवेट लि. के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजपुर में शिकायत दायर कर बताया था कि उसकी और उसके माता-पिता सहित पूरे परिवार का ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी के पास हैप्पी फैमिली फ्लोटर पालिसी तहत 5 लाख रुपए का बीमा हुआ है।

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शिकायतकर्ता अनुसार अचानक उसके पिता दलजीत राय की तबीयत खराब हो गई और उनको 17 जून, 2016 को लुधियाना के अरोग्या अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां उनको 22 जून, 2016 को इलाज उपरांत छुट्टी दे दी गई और उसके बाद दोबारा तबीयत खराब होने पर दलजीत राय को 13 अगस्त, 2016 को लुधियाना के इसी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा जहां ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उनको डी.एम.सी. लुधियाना रैफर कर दिया गया और वहां 17 सितम्बर, 2019 तक उनका इलाज चला। उसके बाद फिर उनको दोबारा 15 से 30 नवम्बर, 2016 तक दाखिल करवाया गया। एडवोकेट हरदीप बजाज ने बताया कि दलजीत राय के इलाज संबंधी सभी बिल बीमा कम्पनी को 3 साल के कवर नोट सहित जमा करवाए गए परन्तु बीमा कम्पनी ने उनको इन बिलों की अदायगी करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद शिकायतकर्ता ऋषि को न्याय लेने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजपुर में केस दायर करना पड़ा।

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jyoti choudhary

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