OYO के दिवालिया होने की खबरों पर कंपनी के CEO रितेश अग्रवाल ने तोड़ी चुप्पी

Wednesday, Apr 07, 2021 - 04:30 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर मीडिया में चर्चा हो रही है कि कंपनी ने IBC 2016 के तहत दिवालिया होने की अर्जी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने OYO होटल्स की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इसको लेकर जारी एक बयान में कहा गया कि NCLT ने 30 मार्च, 2021 को नोटिस दिया है कि OYO होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया जाता है।

वहीं कंपनी के फाउंडर व सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर इस खबर को पूरी तरह गलत बताया है। रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि कुछ पीडीएफ और टेक्स्ट मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि OYO ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए अर्जी दी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक दावेदार ने ओयो की सहायक कंपनी से एनसीएलटी में याचिका के जरिए 16 लाख रुपए की मांग की है।

जानिए क्या है पूरा मामला
एक क्रेडिटर रोकेश यादव ने OYO की सहायक कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड (OHHPL) कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे NCLAT ने 30 मार्च को मान लिया था। अब इस मामले पर एनसीएलटी द्वारा दिए गए आदेश को ओयो ने एनसीएलएटी में चुनौती दी है। OYO ने अपनी सहायक कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे क्रेडिटर को 16 लाख रुपए देने हैं।

कंपनी ने कही ये बात
कंपनी ने कहा कि 16 लाख रुपए की इस रकम को उसने विरोध के साथ दावेदर के पास जमा भी कर दिया है। हमें यह जानकार हैरानी हो रही है कि एनसीएलटी ने OHHPL के खिलाफ इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में ओयो सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
 

jyoti choudhary

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