अच्छी सेवा नहीं दे पाई कंपनी, अब देना होगा मुआवजा

Sunday, Jul 23, 2017 - 11:05 AM (IST)

गोपालगंजः जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक को बीमा की पूरी राशि ब्याज सहित, मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा तथा मुकद्दमा खर्च देने का आदेश दिया है।

यह है मामला
गोपलामठ गांव के सुशील कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी नीरू देवी के नाम से एल.आई.सी. की गोपालगंज शाखा से 28 मार्च, 2011 को बीमा करवाया था। इसमें वह स्वयं नॉमिनी थे। 9 जुलाई, 2015 को नीरू देवी की मौत सर्पदंश से हो गई। इसके बाद बीमा कम्पनी ने बीमा राशि 2,45,790 रुपए का भुगतान तो कर दिया लेकिन नीरू की मौत को दुर्घटना मृत्यु नहीं मानते हुए बीमा कम्पनी ने दुर्घटना मृत्यु का अतिरिक्त लाभ उन्हें नहीं दिया। इसके बाद सुशील ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया।

यह कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने नीरू की मौत को दुर्घटना मृत्यु मानते हुए 1.25 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 माह के अंदर भुगतान करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया। इसके साथ ही आवेदक को शारीरिक, आॢथक और मानसिक क्षतिपूॢत के लिए 20,000 रुपए एवं मुकद्दमा खर्च के लिए 10,000 रुपए देने का भी आदेश दिया।

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