''प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर लगेगा 18% GST''

Friday, May 18, 2018 - 02:53 PM (IST)

नई दिल्लीः विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने की ट्यूशन सेवा दे रहे प्रशिक्षण केंद्रों (कोचिंग सेंटर) पर 18 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। एएआर की महाराष्ट्र पीठ के समक्ष इस बारे में एक याचिका दायर कर स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था कि क्या प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे कोचिंग संस्थान भी माल व सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे में आते हैं।

इस संस्थान से जुड़ा है मामला 
एएआर ने इस मामले में व्यवस्था दी है कि कोचिंग सेंटर द्वारा दी जा रही सेवा पर सीजीएसटी कानून के तहत 9 फीसदी की दर से तथा एसजीएसटी कानून के तहत 9 फीसदी की दर से कर लगेगा। इस तरह से प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ट्यूशन या कोचिंग क्लास की सेवाओं पर कुल मिलाकर 18 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। यह मामला एक संस्थान ‘सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल्स’ से जुड़ा है जो 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ट्यूशन सेवा देता है और विद्यार्थियों को एम.बी.बी.एस. से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद करता है।

पहले लगता था 15% सर्विस टैक्‍स
आवेदक ने तर्क दिया था कि कोचिंग संस्थान भी शिक्षण संस्थान हैं इसलिए उन्हें जी.एस.टी. से छूट मिलती है। जी.एस.टी. के तहत शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों, फैकल्टी व स्टाफ को दी जाने वाली सेवाओं को शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि कानून में ऐसे शिक्षण संस्थानों के लिए तय परिभाषा है। इससे पहले ऐसी कोचिंग पर 15 फीसदी सर्विस टैक्‍स लगता था, जबकि जी.एस.टी. के तहत अब 18 फीसदी टैक्‍स देना होगा।

jyoti choudhary

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