CONSUMER FORUM: घुटने का दर्द ठीक होने का दावा निकला झूठा, अब कम्पनी देगी जुर्माना
Sunday, Jun 24, 2018 - 11:49 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः घुटनों का दर्द ठीक न होने के मामले में दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने हरिद्वार की व्यास फार्मास्यूटिकल कम्पनी को जुर्माना देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
उदयपुर के श्रवण कुमार पुत्र डा. बृजमोहन शर्मा ने 13 जुलाई 2017 को फोरम में शिकायत दी थी कि उसने एक टी.वी. चैनल पर 5 जनवरी 2017 को हरिद्वार की सिडकुल सैक्टर 6 में स्थित व्यास फार्मास्यूटिकल कम्पनी का घुटनों के दर्द की दवा अस्थि जीवक का विज्ञापन देखा। इसमें दावा किया गया था कि दर्द दूर नहीं होने पर दवा की पूरी कीमत लौटा दी जाएगी। ऑर्डर पर उसने कम्पनी से 12 जनवरी 2017 को घर पर 3600 रुपए में दवा का पार्सल हासिल किया। इसका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उपयोग भी किया, लेकिन दर्द दूर नहीं हुआ। इस पर कम्पनी के कस्टमर केयर पर फोन किए तो और दवा लेने को कहा गया। इसके बाद उसने फिर 3600 रुपए की दवा ली लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। श्रवण कुमार का आरोप था कि उसने दर्द ठीक न होने के बाद कम्पनी से पैसे लौटाने को कहा तो उसने इंकार कर दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।
यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष हिमांशु राय नागौरी, सदस्य भारत भूषण ओझा और अंजना जोशी ने व्यास फार्मास्यूटिकल कम्पनी को अनुचित व्यापार करने का दोषी माना। फोरम ने कम्पनी को दवा के पूरे पैसे यानी कि 7200 रुपए श्रवण कुमार को लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही वाद व्यय और परिवादी को हुई मानसिक परेशानी के लिए 2,000 रुपए हर्जाना देने का भी आदेश सुनाया।