पति की मौत पर नहीं मिला क्लेम, अब इंश्योरैंस कंपनी देगी मुआवजा

Thursday, Feb 15, 2018 - 09:50 AM (IST)

ठाणेः यहां की एक उपभोक्ता अदालत ने एक इंश्योरैंस कंपनी को एक विधवा महिला को 7.87 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है जिसके पति की मौत 2009 में एक हादसे में हो गई थी।

क्या है मामला
दावाकर्ता अचला मारडे ने फोरम से कहा कि उसका पति रुद्रानिवास मारडे नजदीक के पालघर जिले के बोईसर में एक कंपनी में काम करता था। वह 24 दिसम्बर 2009 को अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल ने तारापुर-बोईसर मार्ग पर उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में रुद्रानिवास गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। रुद्रानिवास की मौत के बाद उसकी पत्नी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड में 7.5 लाख रुपए का एक क्लेम दायर किया। उसके पति ने इस कंपनी से बीमा करवाया था। इंश्योरैंस कंपनी ने व्यक्ति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्लेम को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि हादसे के दौरान वह इथाइल अल्कोहल के नशे में था।

यह कहा फोरम ने
ठाणे जिला उपभोक्ता निवारण मंच के अध्यक्ष स्नेहा म्हात्रे और सदस्य माधुरी विश्वरूपे ने कहा कि इंश्योरैंस कंपनी की सेवा में कमी रही है और उसने गलत कारणों का हवाला देते हुए इसे खारिज किया है। इसके कारण दावाकत्र्ता को मानसिक प्रताडऩा से गुजरना पड़ा।

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