SEBI: पैन कार्ड से जुड़े नियम में हुआ बदलाव, जानें किन लोगों पर होगा असर

Tuesday, Mar 09, 2021 - 02:01 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को जिंस डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन (PAN) को लेने और उसके रखरखाव को लेकर अनुपालन के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही ई-पैन के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2020 में तत्काल पैन सुविधा की घोषणा की गई थी। उसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरूआत की है। इसे बॉयोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था आधारित ई-केवाईसी के जरिए तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विशिष्ट ग्राहक कोड (UCC) और पैन की अनिवार्य जरूरत से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है। नियामक ने कहा कि जिंस डेरिवेटिव्स वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिए जिंस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीसी का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक्सचेंज के सदस्यों को बिना यूसीसी का ब्योरा ‘अपलोड’ किए कारोबार की अनुमति नहीं होगी।

ई-पैन के मामले में वेबसाइट से करें वेरिफाई
इसके लिए सदस्यों को जरूरी सत्यापन के बाद पैन प्राप्त करना और उसे अपने कार्यालय के रिकॉर्ड में रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि, ई-पैन के मामले में सदस्यों को आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-पैन का सत्यापन करना होगा और अपने रिकॉर्ड में पैन की ‘सॉफ्ट कॉपी’ रखनी होगी। परिपत्र के प्रावधान एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएंगे।

कैसे बनवा सकते हैं ई-पैन

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in. पर जाएं।
  • अब होम पेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करें।
  • इसके बाद 'Get New PAN' के लिंक पर क्लिक करिए।
  • यह आपको इंस्टेंट पैन रिक्वेस्ट वेबपेज पर ले जाएगा।
  • अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर कंफर्म करिए।
  • अब ‘Generate Aadhar OTP’ पर क्लिक करिए। आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • टेक्स्ट बॉक्स में ओटीपी प्रविष्ट करके ‘Validate Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। इसके बाद 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
  • अब आप पैन रिक्वेस्ट सबमिशन पेज पर रि-डायरेक्ट हो जाएंगे, यहां आपको अपनी आधार डिटेल की पुष्टि करनी होगी और नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करना होगा।
  • इसके बाद ‘Submit PAN Request’ पर क्लिक करें।
  • अब इसके बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा। आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को नोट कर लीजिए।

कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
इसके लिए आपको फिर से आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहां 'चेक स्टेटस/डाउनलोड पैन' बटन पर क्लिक करें। यहां आप आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही आप यहां से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।
  

jyoti choudhary

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