PF खाते से रकम निकालने के नियम बदले, बस करना होगा यह काम

Wednesday, Apr 15, 2020 - 10:41 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः कोरोना संकट में अगर आपको पैसों की जरूरत है तो कर्ज के साथ अपने PF खाते से विड्राल का भी ऑप्‍शन आपके पास है। इससे आप जरूरत भर की रकम निकाल सकते हैं यानि आप PF का पैसा (तीन महीने की सैलरी या 75 प्रतिशत राशि) निकाल सकते हैं। यह रकम आपको Claim Form भरने के 72 घंटों में मिल जाएगी।

हालांकि EPFO ने इसे लेकर कुछ बदलाव भी किए हैं। इन बदलावों में डेट ऑफ बर्थ (DoB) से लेकर बैंक अकाउंट नंबर तक शामिल है यानि आपको क्लेम फाइल करते समय अब पूरा अकाउंट नंबर फॉर्म में डालना होगा। पहले बैंक खाते के अंतिम चार अंक ही अकाउंट वेरीफाई करने के लिए भरने पड़ते थे।

EPFO ने अपने सबस्‍क्राइबर्स को एक और राहत दी है जो नौकरीपेशा PF में कॉन्ट्रिब्‍यूशन करते हैं, उनको EPFO ने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा दे दी है लेकिन यह सशर्त है। EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए निर्देश के मुताबिक कोई भी PF सदस्‍य अपनी DoB बदलवा सकता है लेकिन आधारक कार्ड और PF खाते में दर्ज DoB में 3 साल का ही अंतर होना चाहिए।

बता दें कि EPFO अब तक 1 साल के अंतर को वैध मानता था लेकिन जब अंशधारक की DoB में ज्यादा अंतर मिलता था तो पेंशन फंड निकालने से लेकर उससे एडवांस लेने में दिक्‍कत आती थी। EPFO क्लेम फार्म को रिजेक्‍ट कर देता है। ईपीएफओ के 3 साल के अंतर के फैसले से PF सदस्‍यों को ज्‍यादा सहूलियत होगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने Covid 19 के प्रकोप के चलते नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों को संगठन के दफ्तरों में नहीं आने को कहा है।

लॉकडाउन के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपए के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि तालाबंदी के दौरान EPFO ने 279.65 करोड़ रुपए के 1.37 लाख पीएफ (PF) दावों का निपटान किया है। इन दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है। कोविड-19 संकट के दौरान अंशधारकों को राहत के लिए EPF योजना में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है।

jyoti choudhary

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