घरेलू प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के लिए नियमों में होगा बदलाव

Wednesday, May 10, 2017 - 03:32 PM (IST)

नई दिल्लीः घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नए नियमों के तहत तय मात्रा में घरेलू कंपनियों से सामान खरीदना जरूरी किया जा सकता है। इस मुद्दे पर 12 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम बैठक होगी। जिसमें ये निर्णय लिया जा सकता है कि हर विभाग, सरकारी कंपनियों को घरेलू कंपनियों से तय मात्रा में प्रोडक्ट खरीदना होगा, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीचे टेंडर भेदभाव नहीं होगा, घरेलू सप्लायर को भी बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी, किसी सामान की खरीद के लिए विदेशी मापदंड नहीं लागू होगा।

नए नियमों के तहत चीन, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर वैल्यू एडिशन की शर्तें जुड़ेंगी। कम से कम 35 फीसदी वैल्यू एडिशन भारत में होने की शर्त लग सकता है। नए सप्लायर और पुराने सप्लायर में भेदभाव खत्म होगा। अलग अलग विभागों में सप्लाई के लिए अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा और सभी कॉन्ट्रैक्टर को भी घरेलू प्रोडक्ट को तवज्जो देना होगा।

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