Air India विमान खरीद घोटाले में CBI को छह महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

Saturday, Dec 02, 2017 - 10:24 AM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि 70,000 करोड रूपए की लागत से एयरइंडिया के लिए 111 विमान खरीदने या किराए पर लेने में हुई कथित अनियमित्ताओं की जांच का काम छह महीने के भीतर पूरा किया जाए।  विमानों के लिए यह सौदा उस समय हुआ था जब प्रफुल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए अधिक समय देने से इंकार करते हुए कहा, ‘‘जांच का काम सालों में नहीं बल्कि दिनों में पूरा करना होगा।’’ न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जांच ब्यूरो को जून तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा।

6 महीने में पूरी करनी होगी जांच
पीठ ने कहा, ‘‘शीर्ष अदालत द्वारा पांच जनवरी को दिए गए आदेश को अब करीब एक साल हो गया है। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपको अपनी जांच पूरी करने के लिए कितना समय चाहिए।’’ इस पर जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि जांच ब्यूरो ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और वह इसके सभी पहलुओं की जांच कर रहा है परंतु चूंकि इस मामले के कुछ आरोपी विदेश में हैं, जिनके लिए अनुरोध पत्र भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा , ‘‘जांच पूरी करने के लिए दो साल का समय दिया जाना चाहिए।’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, आपको यह जांच अगले छह महीने में पूरी करनी होगा। जांच सालों में नहीं बल्कि दिनों में पूरी करनी होगी।’’       

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