FDI नियमों के उल्लंघन का मामला, NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस
Wednesday, Aug 21, 2019 - 02:40 PM (IST)
नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने रॉय दंपत्ति के अलावा एनडीटीवी के पूर्व सीईओ विक्रम चंद्रा एवं अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।
कंपनी ने जारी किया बयान
सीबीआई की नई एफआईआर पर कंपनी ने एक बयान में कहा कि NDTV और इसके संस्थापकों को इस अहम समय में भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह कंपनी की पत्रकारिता की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि झूठे और गलत आरोपों के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टों को चुप कराने का प्रयास सफल नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले प्रणय और उनकी पत्नी को बीते 9 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत सीबीआई जांच का भी सामना कर रहे हैं। दोनों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सीबीआई के निर्देश पर विदेश जाने से रोका था।
क्या है मामला
कथित बैंक धोखाधड़़ी मामले में दो साल पहले एनडीटीवी के मालिक रॉय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने छापेमारी की थी। सीबीआई ने दो जून 2017 को एफआईआर दर्ज करने के बाद बयान में कहा था कि वह कर्ज चूक की जांच नहीं कर रही है बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों, सेबी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कंपनी के कर्ज पर ब्याज दर में कमी की जांच कर रही है। इसके कारण बैंक को कथित रुप से 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।