GST लागू करने के बाद पहले 3 साल जुर्माने की छूट हो: कैट

Friday, Oct 14, 2016 - 07:13 PM (IST)

नई दिल्ली: व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज कहा कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने के बाद पहले 3 साल अनुपालन गलतियों मेें जुर्माने की छूट देनी चाहिए।

कैट ने कहा कि नए ढांचे में किसी के लिए कर की चोरी करना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा मूल्य को कम कर दिखाने के मामलों में भी कमी आएगी क्योंकि कर विभाग के पास व्यापारियों का पैन आधारित पंजीकरण तथा बिक्री-खरीद के आंकड़े होंगे। 

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ‘‘जी.एस.टी. करों का एक जटिल ढांचा होगा। हमने कर विभाग से कहा है कि व्यापारियों को पहले 3 साल तक जुर्माने की छूट दी जाए।’’ व्यापारियों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए कैट ने टैली साल्यूशंस के साथ सहमति ज्ञापन (एमआेयू) किया है। इसके तहत व्यापारियों को जी.एस.टी. अनुपालन तथा उसे अपनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की योजना जी.एस.टी. को अगले साल एक अप्रैल से लागू करने की है।  

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