सिक्कों को लेकर RBI ने की बैकों पर सख्ती, जारी किए ये आदेश

Tuesday, Oct 24, 2017 - 01:11 PM (IST)

कानपुरः बैंकों द्वारा सिक्के नहीं जमा करने की शिकायत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गंभीरता से लेते नई हिदायतें दी है। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर के साथ बैंकों को पत्र लिखकर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है। अब से बैंकों को न सिर्फ सिक्के जमा करने होंगे बल्कि, इसकी सूचना भी बैंक कैंपस में लगानी होगी।

बीते कुछ समय से शिकायतें आ रही थीं कि बैंककर्मी सिक्के जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। बैंक के इस रुख से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह मास्टर सर्कुलर जारी किया।

ये है नया नियम
सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक सेवाएं देने को बाध्य हैं। इनमें सभी प्रचलित मूल्य वर्ग के नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने, कटे-फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रतिदिन प्रति खाताधारक एक हजार रुपए कीमत तक के एक रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है। 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपए तक ही जमा होंगे।

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