आसानी से बदल सकते हैं गंदे और कटे-फटे नोट, RBI ले चुका है फैसला

Sunday, Dec 09, 2018 - 12:06 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अब आप 200 और 2000 रुपए के गंदे और कटे-फटे नोट को आसानी से बदल सकते है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के नोट रिफंड रूल्स 2009 में बदलाव कर दिया है। अब आप 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट बदल सकते है। रिजर्व बैंक इसको लेकर सितंबर में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। 

आम आदमी की बड़ी टेंशन दूर
दो हजार का नोट जारी हुए करीब दो साल से ज्यादा हो गए हैं। 2000 और 200 के नोटों का भी रंग उतरने, कटने-फटने के बाद कई शहरों में शिकायतें आई थीं कि बैंक इन्हें बदल नहीं रहे है। बैंकों का कहना है कि उनके पास आरबीआई से इसकी इजाजत ही नहीं है। इससे छोटी पूंजी से लेकर बड़ा कारोबार करने वाले भी परेशानी झेल रहे थे।

पहले कोई प्रावधान नहीं था
नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था। अब नए मसौदे में संशोधन कर 200 और 2000 रुपए के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है।

दो हजार रुपए के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद जारी किए गए थे, जबकि 200 रुपए का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है। देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि नोट नहीं बदले जा रहे हैं। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे हैं। कानून में बदलाव होने के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी।

jyoti choudhary

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