कॉल ड्रॉपः टैलीकॉम कम्पनियों को मामूली राहत मुमकिन

Tuesday, Apr 12, 2016 - 04:02 PM (IST)

नई दिल्लीः कॉल ड्रॉप मामले में टैलीकॉम कम्पनियों को मामूली राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई सुप्रीम कोर्ट में ये सफाई दे सकता है कि जिस कॉल ड्रॉप के लिए टैलीकॉम कम्पनियां जिम्मेदार होंगी, सिर्फ उसका मुआवजा ही उन्हें देना होगा। 21 अप्रैल को कॉल ड्रॉप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

सूत्रों का कहना है कि 21 अप्रैल को कॉल ड्रॉप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टैलीकॉम रेगुलेटर ट्राई सफाई दे सकता है। ट्राई की ओर से सफाई में कहा जा सकता है कि हर कॉल ड्रॉप पर मुआवजा नहीं देना होगा बल्कि टैलीकॉम कम्पनियां जिम्मेदार होंगी तभी मुआवजा देना होगा। साथ ही गड़बड़ हैंडसेट की वजह से कॉल ड्रॉप की भरपाई नहीं होगी। ये भी बताया जा रहा है कि जरूरी होने पर ट्राई शुरू की 3 कॉल ड्रॉप वाली शर्त हटा सकता है।

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