1 सितंबर से नई कार-बाइक खरीदना होगा महंगा, लेना होगा 3 से 5 साल का इंश्योरेंस कवर

Thursday, Aug 30, 2018 - 10:03 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आप अगले कुछ दिनों में नई कार और दोपहिया वाहन खरीदने वाले हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। 1 सितंबर से नई कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए क्रमश: 3 साल और 5 साल का अपफ्रंट इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में नए वाहनों पर लाॅन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट्स की वजह से शुरुआती खर्च बढ़ जाएगा लेकिन ग्राहकों को सालाना रीन्यूअल कराने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।



चुकाने होंगे इतने पैसे
नया नियम लागू होने के बाद 1500 सीसी से ऊपर की नई प्राइवेट कार का सालाना प्रीमियम पेमेंट्स कम से कम 24,305 रुपए हो जा सकता है जोकि अभी 7,890 रुपए है। वहीं, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स के लिए 13,024 रुपए देने होंगे जबकि कभी यह खर्च 2,323 रुपए का है। हालांकि, इंश्योरेंस प्रीमियम व्हीकल के मॉडल्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।



सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को आदेश दिया था कि नई कार के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर 3 साल और टू-वीलर्स के लिए 5 साल के लिए होगा। यह आदेश 1 सितंबर से सभी पॉलिसीज पर लागू होगा। कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को लॉन्ग टर्म थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर ऑफर करने का आदेश दिया था क्योंकि गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य बनाने के बावजूद बहुत कम लोग इसे रीन्यू करा रहे थे। वाहनों के पुराने होने और उसकी वैल्यू तेजी से कम होने के चलते कई लोग या तो इसे सालाना आधार पर रीन्यू नहीं कराते थे या फिर ऐसी पॉलिसी खरीदते थे, जो सभी तरह के रिस्क को कवर नहीं करती थी। 

Supreet Kaur

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