आज से सस्ते घर खरीदें, रियल एस्टेट पर घटा हुआ GST लागू

Monday, Apr 01, 2019 - 12:43 PM (IST)

नई दिल्ली: एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही नई आवासीय परियोजनाओं के मामले में घटी दर से जीएसटी लगना शुरू हो गया है। अब नई परियोजनाओं पर किफायती आवास श्रेणी में 1 फीसदी तथा अन्य आवासीय श्रेणियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के बिना 5 फीसदी की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।

जीएसटी काउंसिल ने हाल में हुई अपनी बैठक में इस संबंध में निर्णय किया है। इसके साथ ही बिल्डरों को पहले से चल रही निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मामले में पुरानी और नई कर दरों में से किसी एक को चुनने का एक बारगी विकल्प दिया गया है। जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र की मदद के लिए निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं पर नए कर ढांचे को लागू करने की योजना के सिलसिले में नियमों को मंजूरी दी गई थी। 

नए नियमों के तहत बिल्डरों को मौजूदा निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मामले में पुरानी दर से कर देने का एकबारगी विकल्प दिया जाएगा। ऐसी सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित 8 फीसदी और अन्य श्रेणी की आवासीय परियोजनाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान किया जा सकेगा। 

इनमें उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जहां निर्माण कार्य और वास्तविक बुकिंग का काम एक अप्रैल 2019 से पहले शुरू हो चुका है और जो परियोजनाएं 31 मार्च 2019 से पहले पूरी नहीं हो पायी हैं। इस निर्णय से बिल्डरों को पहले से चल रही परियोजनाओं के बिना बिके मकानों की बिक्री तेज करने में मदद मिलेगी।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परियोजनाओं में 15 प्रतिशत तक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए स्थान होगा उन्हें आवासीय संपत्ति माना जाएगा। इससे क्लब, रेस्त्रां तथा अन्य व्यावसायिक सुविधाओं वाली परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे स्पष्ट हो जाएंगे।

किफायती श्रेणी में अधिक आवासीय इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के तहत मिलने वाले लाभ को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक मंजूरी वाली आवासीय परियोजनाओं को यह लाभ उपलब्ध होगा।

jyoti choudhary

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