मरीज को दी गलत दवाई, अब BSR फार्मा संचालक देगा 4.60 लाख हर्जाना

Tuesday, Mar 13, 2018 - 04:31 AM (IST)

दुर्ग: एक मरीज को बी.एस.आर. फार्मा द्वारा दवाई देना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने फार्मा संचालक को पीड़ित को 4.60 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। 

क्या है मामला
नेहरू नगर भिलाई के जी.पी. गुप्ता 30 अक्तूबर, 2016 को इलाज के लिए अपोलो बी.एस.आर. अस्पताल पहुंचे थे। डॉ. राजेश पी. ने चैक करने के बाद सी.जी.आर.ई.एल.-150 एम.जी. दवा लिखी लेकिन बी.एस.आर. फार्मा स्टोर्स ने सी.जी.आई.ई.एल. ए.पी. टैबलेट दे दी। डोज महीनेभर का था। इसलिए गुप्ता लगातार इसका सेवन करता रहा। इसके चलते उसके बाएं पैर में हाथी-पांव की तरह सूजन आ गई। 7 नवम्बर को वह पुन: अस्पताल पहुंचे। उसने इसकी जानकारी डॉक्टर को दी। इस पर डॉक्टर ने बताया कि आप गलत दवाई का सेवन कर रहे हैं। इस वजह से पैर में सूजन आ गई। उसने न्याय पाने के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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